राइट टू रिजेक्ट का अधिकार, ईवीएम में होगा अब नया बटन
By: Team Aapkisaheli | Posted: 00 Aug, 0000
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में राजनीतिक दलों को एक और करारा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में देश के मतदाताओं को यह अधिकार दे दिया है कि मन पसंद प्रत्याशी नहीं मिलने पर वे मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों को नकार सकेंगे। यह मामला चुनावों में मतदाताओं को मिलने वाले विकल्प में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने को जोडे जाने का है।
इसके मुताबिक ईवीएम मशीन में एक बटन इस बात के लिए होगा कि वोटर को मौजूदा उम्मीदवारों में से अगर कोई भी पसंद नहीं हो तो, किसी को भी अपना वोट नहीं देकर विरोध दर्ज करने का अधिकार होगा।